उत्तराखंडदेहरादून

प्रदेश के युवाओं को धामी सरकार का बड़ा तोहफा, वर्दीधारी सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली में संशोधन

उत्तराखंड सरकार ने वर्दीधारी सिपाही के पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 में संशोधन कर दिया गया है। एकीकृत नियमावली के हिसाब से तय अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष का नियम अब 31 दिसंबर 2028 के बाद लागू होगा। तब तक पुराने मानकों के हिसाब से ही भर्तियां होंगी।

इसके अनुसार अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी अनिवार्य होगी। पहले नियम में आयु सीमा का निर्धारण भी 1 जुलाई के आधार पर किया जाता था, लेकिन संशोधित प्रावधान में आयु संबंधी नियमों को अधिक स्पष्ट करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है।
अग्निशामक (गृह विभाग) बन्दी रक्षक (गृह विभाग)। वन आरक्षी (वन विभाग)। आबकारी सिपाही (आबकारी विभाग)। प्रवर्तन सिपाही (परिवहन विभाग)। सीधी भर्ती नियमावली में बदलाव होने के बाद युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब बड़ी संख्या में युवा सीधी भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। आयु सीमा में किये गये बदलाव से युवा लाभान्निवत होंगे।

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