उत्तराखंडनैनीतालहल्द्वानी

Big Breaking: उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर स्थगन आदेश जारी करते हुए प्रदेश में आगामी चुनाव प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।

यह आदेश राज्य सरकार द्वारा आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को लेकर जारी अधिसूचनाओं के विरुद्ध दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद दिया गया है। हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है, जिसके चलते चुनाव पर फिलहाल रोक लगाई जा रही है।

क्या है मामला:

राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनावों में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के आरक्षण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए थे। इसी को आधार बनाकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

Related Articles

Back to top button