उत्तराखंड में भी स्कूल बैग के बढ़ते वजन के कारण बच्चों के कंधों और कमर में दर्द की शिकायतें आम हो गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत 11 जनवरी 2024 को प्रदेश के विद्यालयों में बस्ता रहित दिवस मनाने के निर्देश जारी किए गए थे। अब केंद्र सरकार की स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के आधार पर स्कूल बैग के वजन को निर्धारित किया गया है।
शिक्षा महानिदेशक को जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को बस्ते से मुक्त रखा गया है। वहीं कक्षा 6 और 7 के छात्रों का 3 और 12वीं के छात्रों के बस्ते का वजन 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।
कक्षा 1 और 2 का बस्ता 1.6 से 2.2 kg,कक्षा 3 से 5 का बस्ता 1.7 से 2.5 kg,कक्षा 6 और 7 का बस्ता 2 से 3 kg,कक्षा 8 के विद्यार्थियों का बस्ता 2.5 से 4 kg,कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों का बस्ता 2.5 से 4.5 kg,कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों का बस्ता 3.5 से 5 kg