उत्तराखंडदेहरादून

पंचायत चुनाव पर हाइकोर्ट ने दिया फिर बड़ा फैसला,एक व्यक्ति एक ही जगह से लड़ेगा चुनाव

ग्राम पंचायत की दोनों मतदाता सूचियों में नाम शामिल करने के मामले पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने माना है कि एक व्यक्ति एक ही जगह से वोट व चुनाव लड़ सकता है। साथ ही कोर्ट का यह भी मानना है कि किसी उम्मीदवार व वोटर को वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता, यह उसका संवैधानिक अधिकार है।

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ये स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ सकता है। या तो वो नगर क्षेत्र से या फिर ग्राम्य क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। अगर किसी प्रत्याशी का दो जगहों से नामांकन पाया जाता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

पंचायती राज एक्ट की धारा 9 की उपधारा 13 ये कहती है कि किसी वोटर व उम्मीदवार का नाम यदि दो जगह है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट से न काटा जाए। जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि एक्ट की धारा 9 की उपधारा 6 यह कहती है कि एक व्यक्ति का एक ही वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए।

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