
हाईकोर्ट ने नैनीताल के फ्लैट्स मैदान (डीएसए ग्राउंड) में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक बकरीद पर नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने मामले की सुनवाई के बाद मैदान में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। यह याचिका अंजुमन ए इस्लामिया नैनीताल की ओर से दायर हुई थी।
एक दिन पूर्व डीएम ने स्पष्ट किया था कि नमाज मस्जिदों और निजी प्रतिष्ठानों पर ही अदा की जाए। प्रशासन ने बताया कि डीएसए मैदान मुख्य रूप से खेल गतिविधियों के लिए है। वर्तमान में वहां कई खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं। इसलिए मैदान का उपयोग धार्मिक आयोजन के लिए नहीं किया जा सकता।
मुस्लिम समुदाय के लोगों से मस्जिदों, घरों और निजी प्रतिष्ठानों में ही नमाज अदा करने की अपील की गई थी। जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी।
जिला प्रशासन के इस आदेश के बाद जुमन-ए-इस्लामिया नैनीताल ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदायों को डीएसए फ्लैट्स मैदान में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। नमाज के दौरान पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था बनाने को कहा , शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्वक तरीके से नमाज अदा की जा सके।




