
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को सजा भी सुना दी है। तीनों को उम्र कैद की सजा मिली है।
कोर्ट ने तीनों आरोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। इन पर 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। वहीं, कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड की सुनवाई कोर्ट में दो साल आठ महीने चली। सुनवाई के बाद आज 30 मई 2025 को न्याय की घड़ी आई। तीनों हत्या आरोपी दोषी पाए गए हैं। अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा दी है। एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश कराया गया।
आरोपियों को उम्रकैद की सजा के फैसले से अंकिता के माता पिता खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी बेटी को मौत दी उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए।