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लोकसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, ग्राहकों के अनुभव और नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम

नई दिल्ली: ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, लोकसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत, बैंक खाताधारकों को अपने खातों में अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति दी जाएगी।

नामांकित व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशियों को कम करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जमाकर्ताओं के पास अब क्रमिक या एक साथ नामांकन की सुविधा होगी, जबकि लॉकर धारकों के लिए केवल क्रमिक नामांकन की व्यवस्था रहेगी।

इसके अलावा, एक और बड़ा बदलाव निदेशक पदों के लिए ‘पर्याप्त ब्याज’ को फिर से परिभाषित किया गया है, जिससे वर्तमान में तय की गई 5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जा सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा, “भारत का बैंकिंग क्षेत्र राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। हम एक भी बैंक को संघर्ष नहीं करने दे सकते। 2014 से हम इस बात को लेकर सतर्क रहे हैं कि बैंक स्थिर रहें। हमारा उद्देश्य अपने बैंकों को सुरक्षित, स्थिर और स्वस्थ रखना है, और 10 सालों में इसका सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है।”

उन्होंने यह भी कहा, “आज बैंकों को पेशेवर तरीके से चलाया जा रहा है। मेट्रिक्स स्वस्थ हैं, इसलिए वे बाजार में जा सकते हैं, बॉन्ड और ऋण जुटा सकते हैं और अपने व्यवसाय को उसी के अनुसार चला सकते हैं।”

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक की मुख्य विशेषताएं:
– बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 के तहत, जमाराशियों, सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं और सुरक्षा लॉकरों के नामांकन में अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित करने की अनुमति दी गई है।
– यह विधेयक किसी व्यक्ति द्वारा लाभकारी हित की शेयरधारिता की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने की अनुमति देता है।
– विधेयक के तहत बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को वैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथियों को संशोधित करने की अनुमति दी गई है, ताकि रिपोर्ट पखवाड़े, महीने या तिमाही के अंत के अनुसार अलाइन की जा सके।
– सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है, हालांकि अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
– विधेयक के तहत केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में सेवा करने की अनुमति दी गई है।
यह विधेयक बैंकों को वैधानिक लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को तय करने में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।

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