उत्तराखंडदेहरादून

उत्‍तराखंड में जमीन खरीदने वाले बाहरी लोगों के लिए फरमान जारी, सीएम धामी ने दिये सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित किया। उत्तराखंड में एक कानून प्रचलित है। जिसमें नगर निकाय क्षेत्र से बाहर क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के खरीद सकता है। प्रदेश में पहले से ही इस तरह का प्रावधान बना हुआ है।

राज्य में ऐसे लोग जिन्होंने निकाय क्षेत्र के बाहर 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन अपने परिजनों के नाम ली है। ऐसी जमीनों का राज्य सरकार सर्वे कराकर राज्य सरकार में निहित करवायेगी। कानूनी रूप से परिवार में एक व्यक्ति ही ढाई सौ वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है।

जिन उद्देश्यों से नगर निगम क्षेत्र से बाहर 250 मीटर जमीन खरीदने का प्रावधान किया गया था। वो उसके अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह से जितनी भी जमीन नगर निगम क्षेत्र से बाहर खरीदी गई है। उन सभी जमीनों का विवरण तैयार कराया जा रहा है।

Related Articles

Back to top button