उत्तराखंड में आगामी 31 मार्च 2022 तक निकलने वालीं सभी भर्तियों के आवेदन में अब निशुल्क फार्म भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस घोषणा का शासनादेश जारी हो गया है। प्रदेश की विभिन्न चयन संस्थाओं की ओर से भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों के लिए उम्मीदवारों से 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लेने का शासनादेश जारी कर दिया गया है।
कोविड-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में शासन ने शासनादेश जारी कर दिया है।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड और राज्य की अन्य चयन संस्थाओं की ओर से भर्ती के लिए आवेदनों पर अब शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह आदेश सभी समूहों की भर्ती पर लागू होगा।
अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटेगी
प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक हटेगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विभागीय अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि जल्द इस संबंध में शासनादेश जारी होगा।
प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। कोविड की दूसरी लहर के दौरान शासन ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब जबकि कोविड को लेकर स्थिति कुछ सामान्य हुई है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भर्ती से रोक हटाने के निर्देश दिए हैं।
अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कुछ अशासकीय स्कूलों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। जबकि कुछ स्कूलों की ओर से इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था। उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से पिछले काफी समय से शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटाने की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के जितने भी खाली पद हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले उन सभी पदों को भरा जाए।