उत्तराखंड

उत्तराखंड में गुटखा,पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध, जनस्वास्थ्य के मद्देनजर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

उत्तराखंड में गुटखा,पान मसाला समेत तंबाकू अन्य खाद्य उत्पादों पर सरकार ने सख्ती की है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इन उत्पादों की बिक्री के साथ इनके निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

मंगलवार को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस बारे में आदेश जारी किया। इसके मुताबिक, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 के साथ पठित धारा 92 और धारा 30(2) की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला लिया गया है।

इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग के मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आदेश को राजकीय गजट में प्रकाशित कराने के लिए भी भेजा गया है। अब प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू कराने की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन की होगी।

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