Rahul Gandhi: राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द, मोदी सरनेम पर टिप्पणी पड़ी भारी…कल ही मिली थी दो साल की सजा
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951’ की धारा 8 के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हुई. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं।
अब बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस के युवराज माने जाने वाले राहुल गांधी की सदस्यता संसद से रद्द हो गयी है। अब राहुल गांधी चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसे लेकर लोकसभा सचिवालय से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि साल 2019 की लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने कर्नाटक के कोलार में रैली के दौरान अपने संबोधन में ये कहा था कि आखिर हर मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते है।
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लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में सात पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी