
उत्तराखंड में सरकारी विभागों में नियमित पदों पर दैनिक वेतन, संविदा, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक, तदर्थ और आउटसोर्स माध्यम से नियुक्तियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इन पदों को चयन प्रक्रिया से भरा जाएगा।
शुक्रवार को मुख्य सचिव आनंदवर्द्धन ने सभी प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारियों को यह आदेश जारी किए। अब भविष्य में रिक्त पद भर्ती एजेंसियों के मार्फत नियमित रूप से भरे जाएंगे।
अगर नियमित पदों के सापेक्ष किसी भी प्रकार से आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्तियां की जाती हैं तो संबंधित विभागाध्यक्ष के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने 27 अप्रैल, 2018 और 29 अक्तूबर, 2021 के वे शासनादेश भी निरस्त कर दिए हैं जिनमें कामचलाऊ व्यवस्था के तहत ऐसे कार्मिक रखने का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही रिक्त पदों का आकलन करते इनमें नियमित भर्ती कराने के निर्देश दिए गए हैं।