उत्तराखंडचमोली

कर्णप्रयाग मारपीट केस में चारों निहंगों को कोर्ट से मिली राहत, स्थानीय लोगों पर तलवारों से वार किया था

कर्णप्रयाग मारपीट मामले में चारों निहंगों को आज को गोपेश्वर जिला न्यायालय से जमानत मिल गई है। जिला और सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई अभी भी कोर्ट में जारी रहेगी।
अदालत के आदेशानुसार, आरोपितों को पचास-पचास हजार रुपये के दो जमानती पेश करने पर जेल से रिहा किया जाएगा। जिन आरोपितों को जमानत मिली है, उनमें सतविंदर सिंह, अजय सिंह, जसप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह शामिल हैं।

16 जून को हेमकुंड साहिब के दर्शन निहंगों का एक दल बाइक से वापस जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में निहंगों को किसी बात पर कर्णप्रयाग बाजार में स्थानीय व्यापारियों से विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद मारपीट तक पहुंच गया था। इस दौरान निहंगों ने तलवार से हमला कर कई स्थानीय लोगों को घायल भी किया था।

कर्णप्रयाग प्रकरण के बाद उत्तराखंड में तनावपूर्ण माहौल के बीच शुक्रवार को उत्तराखंड प्रशासन और निहंग सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक माहौल में महत्वपूर्ण वार्ता हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने शांति बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने पर सहमति जताई। निहंगों ने प्रशासन के सामने मुकदमा वापस लेने, निहंग सिखों से मिलने समेत चार मांगें रखीं थी।

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