
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर बागवानी, जैविक खेती, विदेशी दौरों और निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण में गड़बड़ी और अनियमितता के आरोपों सहित आय से अधिक संपत्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को अपना पक्ष रखने के लिए 23 जुलाई 2025 तक का समय दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता विकेश सिंह को भी जवाब का प्रति उत्तर देने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। जस्टिस विवेक भारती शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद अब मामले की सुनवाई दूसरी एकलपीठ द्वारा की जाएगी।
देहरादून के निवासी विकेश नेगी ने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ याचिका दायर की है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। जब 2022 में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे तब गणेश जोशी ने अपने शपथपत्र में कहा था कि उनकी सार्वजनिक संपत्ति नौ करोड़ रुपये है।