उत्तराखंड

क्या मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का काम भी करेंगी सोसायटी ?

देहरादून। सिनौला एनक्लेव रेजिडेन्ट वैलफेयर एसोशिएशन द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि एडवोकेट अजय कुमार सैलवाल ने सिनौला एनक्लेव रेजिडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन, पता-156, अहलूवालिया हाउस, सिनौला एनक्लेव, वार्ड नं० 1, मालसी रोड, सिनौला, देहरादून, के द्वारा की जा रही गतिविधियों के सम्बन्ध में शिकायत की। जिसमें उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है, कि सोसाइटी में जगह-जगह फ्लैक्स लगाये गये है, जिसमें अंकित किया गया है, कि “सोसाइटी में फ्लैट, फ्लोर, मल्टी स्टोरी का निर्माण सिनौला एनक्लेव सोसायटी में नहीं किया जायेगा।”

इस पूरे मामले में डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि सोसाइटी की उपरोक्त गतिविधियां सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 की संगत धाराओं के अनुरूप नहीं है। उक्त पत्र की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है, कि उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में अपना बिन्दुवार उत्तर पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अद्योहस्ताक्षरी को उपलबध कराने का कष्ट करें।

साथ ही निर्देशित किया जाता है, कि सोसाइटी इस प्रकार के कृत्य से बचे यदि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाती है, तो सोसाइटी के विरूद्ध सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 की संगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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