उत्तराखंड

शादी में वाहन बुक कराने से पहले अब वाहनों का सेफ सफर ऐप में पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य

दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मोटर मार्गों के असुरक्षित स्थानों को किया जाएगा चिन्हित

पौड़ी। जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होने नशे में वाहनों का संचालन, ओवर लोडिंग पर वाहन संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। बताया गया कि शादी में वाहन बुक कराने से पहले वाहनों का सेफ सफर ऐप में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

कलक्ट्रेट स्थित एनआइसी कक्ष में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी के लेवल पर रोड सेफ्टी को लेकर एक कमेटी का गठन करने को कहा। उन्होंने कहा कि कमेटी में ब्लॉक स्तर के उच्च अधिकारियों को भी शामिल करें।

जिलाधिकारी डा. चौहान ने कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह कमेटी मोटर मार्गों के असुरक्षित स्थानों को चिन्हित करेगी। जिससे उन स्थानों पर समय पर सुरक्षा हेतु कार्य किये जाएंगे। उन्होंने आरटीओ, पुलिस व उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वाहनों के ओवर लोडिंग पाए जाने पर प्रभावी कार्रवाई की जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि शादियों के लिए बुक हुए वाहन स्वामियों को सेफ सफर एप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने आरटीओ को निर्देश दिये कि रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले वाहन स्वामियों पर सख्त कार्यवाही करें। उन्होंने पटवारियों को भी सख्त निर्देश दिये कि शादी में चलने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन चेक करना सुनिश्चित करें।

बैठक में आरटीओ ने बताया कि शादियों में बुक टैक्सी-मैक्सी वाहन स्वामी सीधे सेफ सफर एप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जबकि बसों को शादी से पूर्व आरटीओ कार्यालय से शादी के लिए अस्थाई परमिट लेना होगा और उसके बाद सेफ सफर एप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस मौके पर संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ, आरटीओ द्वारिका प्रसाद, अधिशासी अभियंता लोनिवि दिनेश बिजल्वाण, अधिशासी अभियंता बैजरो लोकेश कुमार, आपदा प्रबंधन अधिकारी दीपेश काला आदि मौजूद रहे।

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