
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पहाड़ों की रानी मसूरी के प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट में किए जा रहे टोल टैक्स वसूली पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट एडवेंचर की लीज में दी गई 142 एकड़ भूमि की लीजधारक कंपनी द्वारा लीज की शर्तों का उल्लंघन करने और आम रास्ते से टोल टैक्स वसूले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल टोल वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने अधिवक्ता विनीता नेगी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कंपनी पर्यटकों के लिए हेली सेवा संचालित कर रही है। यह क्षेत्र मसूरी वन्य जीव अभयारण्य से सटा है। कंपनी की ओर से कहा गया कि जिस सड़क पर टोल वसूला जा रहा है वह सार्वजनिक नहीं है। कोर्ट ने फिलहाल टोल वसूली पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रवेश शुल्क पर रोक नहीं लगाई है। खंडपीठ ने प्रतिवादियों से अनुबंध के मूल दस्तावेज और पार्क को लीज पर देने के लिए पर्यटन विकास परिषद के फैसले की प्रति अगली सुनवाई पर 24 मार्च को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।