उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को पेंशन संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस विषय पर अंतिम मंजूरी के लिए जल्द ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
माता-पिता की मृत्यु के बाद भी यदि बेटी का तलाक होता है, तो पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों की तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के लिए नियमों में यह बदलाव करने जा रही है।
रिटायर्ड राज्य कर्मचारी की मौत होने के बाद आश्रितों को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का यह 30 प्रतिशत होता है। पारिवारिक पेंशन में अब तक तलाकशुदा बेटी के लिए परिभाषा तय थी कि माता-पिता के जीवित रहते हुए जिसकी तलाक की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, उसे ही इसका लाभ दिया जाता था।