
धामी सरकार ने अगले 6 महीने के लिए एस्मा एक्ट लगा दिया है, यानी कि राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने की अवधिक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा बुधवार को अधिसूचना जारी की गई। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश तत्क्षण प्रभाव से लागू होगा।
उ. प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखंड में भी लागू है) की धारा 3(1) के तहत ये पाबंदी तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। आदेश जारी होने की तारीख से, राज्य सेवाओं में किसी भी तरह की हड़ताल अगले छह महीनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।”
सरकार का यह निर्णय उन सभी सेवाओं पर लागू होगा जो राज्याधीन मानी जाती हैं। इसी संदर्भ में अधिसूचना ने यह भी स्पष्ट संकेत दिया है कि उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिक भी इस निर्णय के प्रभाव से बाहर नहीं हैं। राज्य के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में संविदा एवं आउटसोर्सिंग कार्मिक उपनल के जरिए तैनात हैं। कई बार ये कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश या कार्य बहिष्कार की चेतावनी देते रहे हैं।

