समान नागरिक संहिता विधेयक (UCC) को मंजूरी मिलने के बाद दून कलक्ट्रेट स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय का नजारा बदल गया है। जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ के साथ-साथ नवविवाहित जोड़े भी बड़ी संख्या में सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचने लगे हैं। विधानसभा में यूसीसी बिल पारित होने के बाद से विवाह पंजीकरण के आंकड़ों में 30 प्रतिशत का उछाल आया है।
समान नागरिक संहिता वाले इस बिल में शादी,तलाक और विरासत को लेकर सभी वर्ग के लोगों के लिए एक समान प्रावधान किए जा रहे हैं। इस विधेयक के कानून बनते ही उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। 26 मार्च 2010 के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
देहरादून कलेक्ट्रेट में सब रजिस्ट्रार-2,सब रजिस्ट्रार-3, सब रजिस्ट्रार-4 के कार्यालय में विवाहों का पंजीकरण होता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यूसीसी बिल पास होने से पहले प्रत्येक महीने 446 जोड़े अपने विवाह पंजीकृत कराने के लिए सब रजिस्ट्रार के यहां पहुंचते थे। यूसीसी बिल पास होने के बाद फरवरी में ही यह आंकड़ा 576 पर पहुंच चुका है। जो कि गत वर्ष की तुलना में करीब 30 फीसदी अधिक है।