
देहरादून जिले के डोईवाला में बिना अनुमति आवासीय भवन में संचालित इन्तजामिया कमेटी जामा मस्जिद पर एमडीडीए की कार्रवाई हुई है। वहीं पुलिस की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई में किसी प्रकार का विरोध नहीं देखा गया। डोईवाला तहसील के नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कंडोगल थानो में संचालित मस्जिद का पंजीकरण व नक्शा पास न होने के कारण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में यह मामला विचाराधीन था।
प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर यह पाया गया कि विपक्षी प्रबन्धक, इन्तजामिया कमेटी जामा मस्जिद ग्राम कण्डोगल द्वारा लगभग 20 गुणा 40 फीट के क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति एवं बिना अनुमति के निर्माण एवं संचालन किया जा रहा है। इस पर एमडीडीए द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2024 को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्माण एवं विकास कार्य पर रोक लगा दी गई थी।
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि किसी भी नए धार्मिक स्थल के निर्माण अथवा मरम्मत कराने के लिए प्राधिकरण अथवा जिला अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है ऐसा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है।


