स्वास्थ्य योजना के लिए पेंशन से कोई अनिवार्य कटौती नहीं, उत्तराखंड सरकार ने हाई-कोर्ट को बताया

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय को बताया कि स्वास्थ्य सेवा योजना के लिए उसके सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से कोई अनिवार्य कटौती नहीं होगी. सरकार ने एक हलफनामे में अदालत को बताया कि नवंबर से शुल्क की अनिवार्य कटौती पर रोक लगा दी जाएगी.
राज्य सरकार की यह दलील एक याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें कहा गया था कि इस साल जनवरी से सरकार ने पेंशनभोगियों के खाते से अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत इलाज कराने के लिए पैसे काटना शुरू कर दिया है. और उन्हें बाहर निकलने का विकल्प नहीं दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था, “पेंशन सरकार की मीठी इच्छा और खुशी पर देय इनाम नहीं है” और “पेंशन का अधिकार एक सरकारी कर्मचारी में निहित एक मूल्यवान अधिकार है।”
जनहित याचिका (PIL) गणपत सिंह बिष्ट द्वारा दायर की गई थी, जो वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में जूनियर क्लर्क के रूप में शामिल हुए थे और 2011 में उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे।
उन्होंने दावा किया था कि पहले, पेंशनभोगी यूपी मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1946 द्वारा शासित होते थे, जहां सभी बिलों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती थी और सरकारी अस्पतालों में कोई योगदान नहीं लिया जाता था।
अप्रैल 2012 में, राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज के लिए यू-हेल्थ कार्ड योजना शुरू की, बिष्ट ने कहा।
यह एक वैकल्पिक योजना थी और वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने पर इसका लाभ उठाया जा सकता था। लेकिन 2018 में यू-हेल्थ कार्ड को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना से बदल दिया गया। सेवा का लाभ उठाने के लिए 200 रुपये प्रति माह का प्रीमियम भी तय किया गया था।
बिष्ट ने आरोप लगाया कि इस साल 1 जनवरी से, अटल आयुष्मान योजना के तहत नई शुरू की गई राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना, पेंशनभोगियों पर उनकी सहमति के बिना और उनके वेतनमान के आधार पर भारी योगदान दरों के साथ लागू की गई थी।